फास्टैग भुगतान में देरी की, तो देना पड़ेगा ‘डबल टोल’, फास्टैग के नए नियम लागू
इंदौर: यदि आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है, तो आपको टोल से गुजरने के 60 मिनट पहले उसका रिचार्ज करना आवश्यक है। यदि आप समय पर रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, तो आप टोल से गुजरने के 10 मिनट बाद भी रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस समय सीमा को भी चूक जाते हैं, तो आपको दोगुना टोल शुल्क चुकाना पड़ेगा। यह नई व्यवस्था एनएचएआइ ने पिछले सोमवार से लागू की है। जब वाहन के फास्टैग में बैलेंस कम होता है और टोल शुल्क अधिक होता है, तो बैलेंस जीरो हो जाता है, जिससे वाहन टोल से गुजर जाता है और टोल राशि कट जाती है। इस स्थिति में बैलेंस माइनस हो जाता है और अगली बार रिचार्ज करते समय माइनस राशि काट ली जाती है। अब से, टोल से गुजरने के 60 मिनट पहले रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा टोल से गुजरने के 10 मिनट बाद रिचार्ज करने पर डबल टोल नहीं लगेगा।
अपडेट टाइम 60 मिनट
एनएचएआइ के अधिकारियों के अनुसार, फास्टैग के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर करने में 60 मिनट का समय लगता है। जब तक पैसा अपडेट नहीं होता, तब तक पहले टोल पर पहुंचे वाहन का बैलेंस दिखाई नहीं देता। एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बांझल ने बताया कि यह व्यवस्था टोल पर आवाजाही और वसूली को सरल बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

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