18 फरवरी तक जेल की सलाखों में ही रहेंगे लखमा, खारिज हुई याचिका
रायपुर: प्रदेश में हुए 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ा झटका लगा है। न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कवासी लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। जिसमें कोर्ट ने लखमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने लखमा को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
14 दिन के लिए बढ़ाई गई न्यायिक रिमांड
शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को न्यायिक रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले की जांच जारी है। इसे देखते हुए न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिमांड आदेश जारी कर दिया।

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