बिना अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे अवकाश
रायपुर । छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक सभी शासकीय/अर्द्धशाकीय/ केन्द्रीय कार्यालयांे एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियो एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है।
स्थानीय निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नही करेगें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होगें।

समुद्र में शक्ति प्रदर्शन! चीन-फिलीपींस विवाद ने फिर बढ़ाया क्षेत्रीय तनाव
तृतीय सोपान एवं निपुण टेस्टिंग कैंप का आगाज, स्काउट्स-गाइड्स करेंगे हुनर का प्रदर्शन
वकीलों की CJI से गुहार, पीएम आवास के पास प्रदर्शन पर जताई चिंता
फैन की दीवानगी देख हैरान हुईं काजल अग्रवाल, सालों बाद सुनाया दिलचस्प किस्सा
न्यूयॉर्क हमले की जांच तेज, नस्लीय नफरत से जुड़ा हो सकता है मामला